Deoghar News : दहेज प्रताड़ना के दोषी पति को ढाई वर्ष की सजा

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न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति प्रेम कुमार सिंह को दोषी करार दिया तथा ढाई साल की सजा सुनायी. साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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विधि संवाददाता, देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में पति प्रेम कुमार सिंह को दोषी करार दिया तथा ढाई साल की सजा सुनायी. साथ ही पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की सजा काटनी होगी. इसी मामले का दूसरा आरोपी देवर संतोष कुमार सिंह को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. दोनों आरोपी धनबाद जिले के बरौरा सिंघवा गांव के रहनेवाले हैं. इन दोनों के विरुद्ध अदालत में लक्ष्मी कुमारी ने मुकदमा वर्ष 2019 में दाखिल किया था, जिसमें दहेज प्रताड़ना व मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान परिवादिनी की ओर से चार गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. परिवादिनी देवीपुर थाना के तिलजोरी गांव की रहनेवाली है. पति को दहेज प्रताड़ना की धारा 498 ए तथा मारपीट की धारा 323 में दोषी पाया गया. मारपीट की धारा में छह माह की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.हाइलाइट्स – न्यायिक दंडाधिकारी बीसी चटर्जी की अदालत ने सुनाया फैसला -देवर को मिला संदेह का लाभ, हुआ रिहा

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