देवघर : पांच साइबर आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला
देवघर सेशन कोर्ट से अलग-अलग मामलों के छह आराेपियों को राहत मिल गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन तीन आरोपियों अनिल यादव, बबीता देवी व नरेश यादव की ओर से दाखिल किया गया था.
देवघर : एडीजे दो सह विशेष न्यायालय द्वारा साइबर ठगी मामले के पांच आरोपियों सफाउल अंसारी, सत्तार अंसारी, इमरान अंसारी, छोटू अंसारी एवं कबीर अंसारी को राहत नहीं दी गयी. इन आरोपियों की ओर से अलग-अलग जमानत आवेदन दाखिल किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी, इसके बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. इन आरोपियों के विरुद्ध साइबर थाना देवघर में एफआइआर दर्ज हुआ है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं. इधर, एडीजे नवम की अदालत द्वारा प्रियंका कुमारी उर्फ नुना कुमारी की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. इसके विरुद्ध रिखिया थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है.
देवघर सेशन कोर्ट से अलग-अलग मामलों के छह आराेपियों को राहत मिल गयी. पहला अग्रिम जमानत आवेदन तीन आरोपियों अनिल यादव, बबीता देवी व नरेश यादव की ओर से दाखिल किया गया था. इन आरोपियों के विरुद्ध नगर थाना में केस दर्ज हुआ है. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी गयी. इधर, आर्म्स एक्ट के तीन काराधीन आराेपियों अभिषेक कुमार, अंकित गुप्ता व शुभम शांडिल्य की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया. इन आरोपियों के विरुद्ध रिखिया व नगर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी हैं.
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