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टोल टैक्स में कितनी वसूली हुई : कोर्ट

रांची/देवघर : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. नगर निगम व टोल टैक्स वसूल रहे ठेकेदार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा […]

रांची/देवघर : झारखंड हाइकोर्ट ने गुरुवार को देवघर नगर निगम क्षेत्र में टोल टैक्स वसूलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. नगर निगम व टोल टैक्स वसूल रहे ठेकेदार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि पिछले पांच वर्षों के दाैरान टोल टैक्स के रूप में कितनी राशि की वसूली की गयी है.

नगर निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ. कितनी राशि ठेकेदार को मिली. वर्षवार टोल टैक्स वसूली की जानकारी देने का निर्देश दिया. 12 मई 2015 को हल्के निजी वाहनों से टोल टैक्स वसूली पर रोक लगाये जाने के बाद भी टोल वसूली के मुद्दे पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवघर चेंबर अॉफ कॉमर्स की अोर से जनहित याचिका दायर कर नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश के लिए टोल टैक्स वसूली का विरोध किया गया है.

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