देवघर: सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 297/2007 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस केस के चारों आरोपितों को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया. दोषी करार दिये गये दो आरोपितों शहाबुद्दीन अंसारी व मो ईशाक अंसारी को 10 साल तथा अन्य दाे अारोपितों मो […]
देवघर: सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 297/2007 की सुनवाई पूरी करने के बाद इस केस के चारों आरोपितों को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया. दोषी करार दिये गये दो आरोपितों शहाबुद्दीन अंसारी व मो ईशाक अंसारी को 10 साल तथा अन्य दाे अारोपितों मो उस्मान व मो लुकमान अंसारी को सात साल की सश्रम सजा सुनायी गयी.
10 साल सजा वाले आरोपितों को 10-10 हजार रुपये व सात साल सजा पाने वाले आरोपितों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सामान्य कैद की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने खुली अदालत में यह फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुनाया. चारों आरोपित मोहनपुर थाना कांड संख्या 89/2007 से संबंधित है. जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया था और गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की थी.
क्या था मामला
मोहनपुर थाना के घोघा गांव निवासी शहुर अंसारी के साथ मारपीट की घटना 27 मार्च 2007 को घटी थी. उन्होंने इस घटना को लेकर मोहनपुर थाना में एफआइआर दर्ज कराया था. इसमें उपरोक्त चारों को आरोपित बनाया गया था. साथ ही इन सबों पर भादवि की धारा 307, 148, 341, 452 व 504 लगायी गयी थी. टांगी के वार से सूचक व उनके परिजन को जख्मी करने का आराेप लगाया था.
इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस ट्रायल में अाया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे. आरोपितों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर अलग-अलग सजा दी गयी. साथ ही सभी सजाएं एक साथ चलेगी.