दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि टीवी पर दिये विज्ञापन के अनुसार होम शॉप 18 को ऑनलाइन ऑर्डर देकर माइक्रोवेव ओवन मंगाया था, जिसे गति कंटीन्यू एक्सप्रेस कुरियर ने मुहैया कराया था. इसके लिए करीब तीन हजार रुपये भुगतान की थी. माइक्रोवेव ओवन खराब निकला, जिसकी शिकायत होम शॉप 18 के प्रोपराइटर से की, जिन्होंने उक्त सामान वापस करने के लिए कहा.
परिवादिनी ने उसी गति कंटीन्यू एक्सप्रेस कूरियर सेवा की करनीबाग स्थित शाखा के माध्यम से वापसी के लिए दी व शुल्क भी भुगतान किया. कूरियर वाले ने उक्त माइक्रोवेव ओवन न ताे कंपनी को जमा दिया और न परिवादिनी को ही वापस किया. परिवादिनी ने वकालतन नोटिस भी भेजवायी पर कूरियर वाले ने कोई जवाब नहीं दिया. फोन के बाद भी सुधि नहीं ली. अंतत: उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज कराया. इसमें गति कंटीन्यू एक्सप्रेस कूरियर देवघर के प्रोपराइटर, इसके मुख्य कार्यालय हैदराबाद, होम शॉप 18 के प्रोपराइटर व माइक्रोवेव ओवन मुहैया कराने वाली नार्थ इंडिया टाॅप कंपनी हरियाणा के प्रोपराइर काे विपक्षी बनाया है. परिवादिनी ने 80 हजार रुपये का दावा की है.