देवघर: निलंबित जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद को देवघर महिला थाना कांड संख्या 150/13 से नगर थाना कांड संख्या 183/13 में रिमांड किया गया. अशोक प्रसाद के विरुद्ध दर्ज इस मुकदमे में पेशी के लिए आइओ ने सीजेएम की अदालत में आवेदन दिया था. कोर्ट ने आवेदन के आलोक में कारा से प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.
इसी आदेश के तहत उनकी प्रस्तुति लाखों रुपये गबन के मामले में की गयी. यह मुकदमा एक संस्था के संचालक रंजन कुमार घोष ने थाना में दर्ज कराया है. दर्ज एफआइआर के अनुसार पटना में मकान बनाने के नाम पर अशोक प्रसाद ने पैसे लिये थे. जिसे देने से मुकर गये थे.
मालूम हो कि ये महिला से गैंग रेप करने व पद का भय दिखा कर लंबे समय तक यौन शोषण के केस में जेल में बंद हैं. गैंग रेप में इनकी जमानत अरजी सीजेएम की अदालत द्वारा खारिज कर दी गयी थी. पुन: अशोक प्रसाद की ओर से डीजे कोर्ट में जमानत की प्रार्थना की है. जिसकी सुनवाई 23 मई को होनी है.