इसके बाद पिटाई शुरू कर दी. लात-घूंसा से पीटते हुए जमीन पर घसीटा गया, जिससे वह सेंसलेस हो गये. बाद में देवघर के चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गयी. घटनास्थल पर मौजूद गणेश यादव के बयान पर मोहनपुर थाना में कांड संख्या 101/2011 दर्ज किया गया, जिसमें कुल छह लोगों को आरोपित बनाया गया था. पांच का ट्रायल पूर्ण हुआ तथा एक अन्य आरोपित मोहनपुर थाना के नयाचितकाठ निवासी अनिल कुमार साह का मामला अनुसंधान में रखा गया है जिसका अभिलेख अलग कर दिया गया है. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 147, 149, 341, 307, 504, 120 बी तथा 302 लगायी गयी थी. अपर लोक अभियोजक काशीनाथ सिंह ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा था. मृतक की पत्नी रेखा देवी ने भी गवाही दी थी. घटना का कारण मनरेगा योजना संबंधी में जेसीबी से काम करने की शिकायत जिले के वरीय पदाधिकारी को दी थी. इसके चलते रंजिश बढ़ी थी और उक्त घटना को अंजाम दे दिया था.
Advertisement
पांच हत्यारोपितों को आजीवन कारावास
देवघर: एडवोकेट कामेश्वर यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के पांच आरोपित अनिल यादव, मोनू कुमार राउत, अजय कुमार शर्मा, जीतू पाठक व राजीव झा को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक आरोपित को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड नहीं […]
देवघर: एडवोकेट कामेश्वर यादव की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने के पांच आरोपित अनिल यादव, मोनू कुमार राउत, अजय कुमार शर्मा, जीतू पाठक व राजीव झा को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक आरोपित को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सश्रम सजा काटनी होगी. एडीजे दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल के बाद भरी अदालत में यह सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष से 16 गवाह प्रस्तुत किये गये थे तथा इन पांचों नामजद पर दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
मोहनपुर थाना क्षेत्र के पहरीडीह गांव में यह घटना 19 मई 2015 को घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार कामेश्वर यादव गांव के बाहर सड़क के किनारे अपने गांव के गणेश महतो के साथ बैठे थे. इसी क्रम में आरोपित हरवे-हथियार से लैस होकर आये और गाली-गलौज करते हुए एडवोकेट को दबोचा लिया.
जिन धाराओं में मिली सजा
ट्रायल में नामित पांचों आरोपितों को भादवि की धारा 341 में दोषी पाकर 15 दिन सश्रम, 302 में सश्रम उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 120 बी में दोषी पाकर 10 हजार रुपये का जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं जुर्माना भी भरने होंगे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement