देवघर: हाइकोर्ट से कुमार विनोद को महिला नगर थाना कांड संख्या 156/13 में जमानत मिल गयी है. जस्टिस एससी मिश्र ने इन्हें दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया.
हाइकोर्ट में जमानत आवेदन संख्या 8462/13 पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया गया. आदेश का फैक्स सीजेएम कोर्ट में आने के बाद आरोपित की ओर से दस हजार का दो बंधपत्र दाखिल किया गया. इसके पश्चात कुमार विनोद कारा से मुक्त हुए. इन पर नंदन पहाड़ की रहने वाली एक विधवा ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था. ये लगभग दो माह से जेल में रहने के बाद छूटे.
क्या है मामला
नंदन पहाड़ स्थित मनोरंजन पार्क में कार्यरत एक विधवा ने यह मामला दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी में कुमार विनोद तथा तत्कालीन जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार को आरोपित किया गया है.
कहा गया है कि श्रवणी मेला के दौरान नंदन पहाड़ स्थिक गेस्ट हाउस में आरोपितों ने उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जवाहर कुमार को सीजेएम कोर्ट से ही जमानत मिल गयी जबकि कुमार विनोद को सीजेएम व डीजे कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इन्होंने हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जहां से इन्हें राहत मिल गयी है. यह मुकदमा 27 अप्रैल 2013 को प्रकाश में आया. इसमें एक दर्जन कर्मचारियों का बयान न्यायालय में दर्ज हुआ है. इन पर भादवि की धारा 376/511 लगायी गयी है.