देवघर: सीजेएम की अदालत में वीआइपी चौक स्थित श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मैनेजर चेतन कुमार अग्रवाल ने अपने चार ग्राहकों पर चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कराया है. चारों ग्राहक अलग-अलग जगहों के हैं और परिवादी के प्रतिष्ठान से वाहन खरीदा था. सभी चेक किस्त भुगतान के लिए आरोपितों की ओर से दिये गये थे, जो कैश नहीं हो पाया. देवघर शहर के रहने वाले चंदन गुप्ता पर पहला मुकदमा किया गया है.
इन पर 1.14 लाख रुपये का दिया हुआ चेक बाउंस होने का आरोप है. दूसरा मुकदमा बाउरी पाड़ा दुमका के दिनेश चालक पर किया गया है. इस आरोपित की ओर से 2.68 लाख रुपये का चेक दिया गया था. तीसरा मुकदमा जामताड़ा जिले के महुआडंगाल मुहल्ले निवासी सुमित्र देवी के विरुद्ध हुआ है.
इसमें 1.41 लाख रुपये का चेक बाउंस होने की बात कही गयी है. चौथा मुकदमा मोहनपुर थाने के खिजुरिया गांव के सुरजीत सिंह के विरुद्ध दर्ज कराया गया है. इसमें 4.17 लाख रुपये का चेक कैश नहीं होने का आरोप है. इन चारों मुकदमों को पंजीकृत कर लिया गया है.