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अपहरण मामले में नहीं मिली जमानत

विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा जीआर केस नंबर 335/15 के काराधीन आरोपित पप्पू राउत को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपित शहीद आश्रम रोड का रहने वाला है. मोहनपुर थाना के […]

विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा जीआर केस नंबर 335/15 के काराधीन आरोपित पप्पू राउत को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपित शहीद आश्रम रोड का रहने वाला है. मोहनपुर थाना के मलाहरा गांव की एक छात्रा के अपहरण का आरोप है.——–आरोपित के विरुद्ध इश्तेहारदेवघर. न्यायिक दंडाधिकारी आर रंजन की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 31/15 के आरोपित चंदन कुमार ठाकुर के विरुद्ध इश्तेहार जारी हुआ है. लंबे समय से आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था और मामला लंबित रहने के चलते न्यायालय ने इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. मामला बिजली ऊर्जा चोरी करने का है. आरोपित सर्कुलर रोड देवघर का रहने वाला है. इसी अदालत द्वारा चेक बाउंस के एक मामले में उमेश चंद्र वर्णवाल के विरुद्ध सम्मन का आदेश जारी किया गया है. चेक बाउंस का यह केस है जिसमें संज्ञान लेने के बाद उक्त आदेश दिया.———–

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