इन तीनों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था जिसके आधार पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आदेश दिया. 20 मार्च 2015 को न्यायालय में हाजिर होने की तिथि मुकर्रर की गयी है. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का है.
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बाबूलाल, फुरकान व सुबोध प्रसाद के विरुद्ध समन का आदेश
देवघर: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत ने टीआर केस नंबर 980/15 राज्य बनाम फुरकान अंसारी व अन्य में तीन आरोपितों पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी तथा पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद के विरुद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है. इन तीनों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र […]
देवघर: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत ने टीआर केस नंबर 980/15 राज्य बनाम फुरकान अंसारी व अन्य में तीन आरोपितों पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी तथा पूर्व डीआइजी सुबोध प्रसाद के विरुद्ध सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है.
क्या है मामला : लोक सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला जसीडीह थाना के चरकीपहाड़ी गांव में प्रकाश में आया था. इस दौरान बाबूलाल मरांडी, फुरकान अंसारी व आजसू प्रत्याशी सुबोध प्रसाद के पोस्टर बिना अनुमति के चिपकाये मिले थे. देवघर के तत्कालीन बीडीओ सुलेमान मुंडरी के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 80/14 दर्ज किया गया जिसमें पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय ने भादवि की धारा 188 एवं संपत्ति विरुपण अधिनियम 1985 की धारा 3 के तहत संज्ञान लिया और उक्त आदेश दिया.
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