देवघरः सीजेएम की अदालत द्वारा कुमार विनोद की जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें महिला नगर थाना कांड संख्या 156/13 का आरोपित बनाया गया है. इस मामले में नेता कुमार विनोद तथा तत्कालीन डीपीआरओ जवाहर कुमार के नामों का खुलासा पीड़िता ने की है. नामों का खुलासा होने के बाद आरोपित के तौर पर आइओ ने कार्रवाई की.
इस मामले में जवाहर कुमार को सीजेएम की अदालत द्वारा जमानत मिल गयी है, लेकिन एक दूसरे मामले में जमानत नहीं मिलने से फिलहाल कारा में बंद हैं. दूसरे आरोपित कुमार विनोद लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे थे. इन्हें बोकारो के पेटरवार में पकड़ा और फिर सीजेएम की अदालत में पेशी के बाद जेल भेजा गया. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 376/511 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नंदन पहाड़ स्थित गेस्ट हाउस में कार्यरत सफाई कर्मी एक विधवा के साथ ईल हरकतें करने तथा दुष्कर्म प्रयास का आरोप है. इनके विरुद्ध इश्तेहार भी निर्गत था, लेकिन कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था.
जिला जज ने इनकी अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दी थी. गिरफ्तार होने के बाद शनिवार को बेल पिटीशन दाखिल हुआ जिसे रिजेक्ट कर दिया गया.