यह प्रोपर्टी रमा निवास (खोवाला निवास) के नाम से लोग जानते हैं. टाइटिल सूट संख्या 107/98 एवं 108/97 भगवती खोवाला व अन्य की ओर से दाखिल किया गया है. पहले टाइटिल सूट के प्रतिवादी पुष्पा देवी वगैरह हैं जबकि दूसरे केस के प्रतिवादी सज्जन कुमार खेमका व अन्य हैं.
इस टाइटिल सूट में भगवती खोवाला के एक वारिशान अनूप खोवाला की ओर से ट्रांसपोजिशन पिटीशन दाखिल किया गया है जिसकी अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित है. वादी ने इन्हें प्रतिवादी बनाया है जबकि अनूप कुमार खोवाला ने केस में वादी बनने का पिटीशन दिया है. इस सूट के वादी पक्ष के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जमीन पर निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. इस आशय का आदेश भी देवघर डीसी को भेजा गया है और स्थिति को यथावत रखने का निर्देश है. इस सूट के पक्षकारों के बीच चल रहे मुकदमा में निषेधाज्ञा के बावजूद भी चर्चित जमीन पर माफियाओं की नजर है. इस आशय का आवेदन वादी के अधिवक्ता रजनीश कुमार की ओर से दिया गया है. विवादित जमीन का रकवा 3 बीघा 6 कट्ठा 12 धूर टाइटिल सूट में वर्णित है.