सारठ: मनरेगा में निर्देश के विपरीत 60:40 अनुपात का पालन नहीं करने व निबंधित श्रमिकों को ससमय जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं कराने को कई पंचायत सेवक व रोजगार सेवक पर जुर्माना किया गया. इन पर मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 तहत बीडीओ अमित कुमार ने जुर्माना किया. प्रखंड मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक बैठक में निर्णय लिया गया व सभी को जुर्माने की तहत एक हजार रुपये की राशि प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश दिया.
बीडीओ अमित कुमार ने बताया कि अलुवारा, आराजोरी व शिमला पंचायत में निबंधित श्रमिकों के आधार पर पंचायत व रोजगार सेवक द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में ससमय जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका. जिस कारण निबंधन के आधार पर श्रमिकों को कार्य नहीं दिया जा सका.
बड़बाद, चितरा व नवादा पंचायत में कार्य में उदासीनता बरते जाने के कारण जुर्माना किया गया. बैठक में बीएओ अशोक कुमार सिंह, बीसीओ नीरज कुमार, बीपीओ सिबेस्टेयन हेंब्रम, एइ विक्की ऋवष मुमरू, जेइ श्रीनंदन सिंह, कार्यानंद शर्मा, देवेंद्र मरांडी, इनायत अकरम, सत्येंद्र कुमार, एसएमएस अशोक सिंह पंचायत सेवक, रोजगार सेवक व जनसेवक मौजूद थे.
इन पर लगा जुर्माना
पंचायत सेवक अरुण कुमार यादव, देवनारायण राय, छोटेलाल यादव, अवधेश कुमार राय, महेंद्र दास तथा रोजगार सेवक बासुदव मेहरा, सुभाष मुमरू, इमतियाज, संतोष राय, संतोष भोक्ता,अब्दुल हन्नान समेत 14 पर जुर्माना लगाया गया है.
जनसेवक को मिला प्रभार
पंचायत समिति में लिये गये निर्णय में प्रखंड के आठ पंचायत में अतिरिक्त प्रभार में रहे पंचायत सेवकों को मुक्त करते हुए पंचायत सचिव का चार्ज दिया गया.