देवघर: सीजेएम की अदालत ने डकैती व चोरी मामले के आरोपित कोदो हाजरा को जमानत नहीं दी है. इस आरोपित की ओर से दाखिल अलग-अलग दो जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित सारवां थाना के दुर्गापुर गांव का रहने वाला है. नगर थाना कांड संख्या 428/14 में उस पर डकैती का आरोप है.
यह मुकदमा करनीबाग की रहने वाली आभा देवी ने 22 जुलाई 2014 को दर्ज कराया था. जिसमें उल्लेख है कि ग्रिल तोड़ कर हजारों रुपये के सामान पर नकदी डकैतों ने ले लिया था. दूसरा मुकदमा नगर थाना कांड संख्या 654/14 के तहत दर्ज है. यह केस बेलाबगान निवासी रवि भूषण ने दर्ज कराया है. कहा है कि वह किराया पर रहता है. अज्ञात चोरों ने उनके कमरे का ताला तोड़ कर सामान चुरा लिया था. पुलिस ने इस मामले में कोदो हाजरा को अप्राथमिकी आरोपित बनाया. यह घटना 31 अक्तूबर 2014 को घटी थी.
तेल चोरी प्रयास मामले में आरोपित को जमानत नहीं
देवघर. बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन में पेट्रोल चोरी के प्रयास के आरोपित कृष्ण कुमार यादव को न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया. साथ ही बहस सुनने के बाद जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. यह मुकदमा नगर थाना के एसआइ मनोज कुमार गुप्ता के बयान पर मोहनपुर कांड संख्या 276/14 दर्ज हुआ है. आरोपित यूपी का रहनेवाला है. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 379, 511, 120 बी के अलावा पेट्रोलियम एक्ट की धारा 15 (2)(4) लगायी गयी है.