देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपित मंटू यादव, राखी यादव तथा गेंधारी देवी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
तीनों आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 492/14 पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत नहीं दी.
आरोपित सारवां थाना के नौखिला गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा मृतका के अभिभावक महेश महतो ने दर्ज कराया है जिसमें खुलासा किया है कि पूजा देवी की शादी सारवां थाना के ताराटांड़ गांव में चार साल पहले हुई थी. आरोप है कि एक साल से दहेज में बाइक एवं 25 हजार रुपये की मांग की जा रही थी जिसे नहीं देने पर जहरीला पदार्थ खिला कर हत्या कर दी.