चेक बाउंस का चल रहा है मामला
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी एके मिंज की अदालत द्वारा चेक बाउंस के मामले में आरोपित राजेश राजपाल के विरुद्ध इश्तेहार जारी कर दिया गया है. लंबे समय से आरोपित इस केस में हाजिर नहीं हो रहे हैं. जिस कारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत पहले सम्मन जारी किया गया, लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. पुन: बेलेबुल वारंट व नन बेलेबुल वारंट जारी किया गया.
फिर भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के चलते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया. यह मुकदमा अंजुला मेंशन के केके मालवीय ने 17 अप्रैल 2017 को कोर्ट में दाखिल किया था जिसमें 5 जून 2017 को संज्ञान लिया गया व न्यायिक प्रक्रिया के तहत सम्मन जारी का आदेश दिया.
दाखिल मुकदमा में कहा गया है कि परिवादी से आरोपित ने कुल 20 लाख रुपये लिया था व लौटाने का वादा किया था. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो आरोपित ने 10 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया. शेष राशि बाद में देने का वादा किया था जो भुगतान नहीं किया गया. यह घटना 10 मार्च 2017 की है. राजेश राजपाल होटल बैद्यनाथ के प्रोपराइटर हैं.