14,14,267 रुपये भुगतान करने का आदेश

Updated at : 08 May 2019 2:36 AM (IST)
विज्ञापन
14,14,267 रुपये भुगतान करने का आदेश

देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में एसइ सेल्स के प्रोपराइटर संजीव टेकरीवाल की ओर से दाखिल उपभोक्ता वाद की सुनवाई के बाद विपक्षियों को 14,14,267 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश विपक्षयों की सेवा में त्रुटि पाकर दिया है. आदेश में उल्लेख है कि विपक्षीगण परिवादी को आदेशित राशि दो माह […]

विज्ञापन

देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में एसइ सेल्स के प्रोपराइटर संजीव टेकरीवाल की ओर से दाखिल उपभोक्ता वाद की सुनवाई के बाद विपक्षियों को 14,14,267 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश विपक्षयों की सेवा में त्रुटि पाकर दिया है. आदेश में उल्लेख है कि विपक्षीगण परिवादी को आदेशित राशि दो माह के अंदर भुगतान करने होंगे.

अगर उक्त राशि मुहैया कराने में असफल होते हैं, तो नौ प्रतिशत सूद की दर से देय होगी. आदेशित राशि में शेवरोलेट क्रूज वाहन की खरीदगी की राशि 13,99,267 रुपये देने को कहा है या फिर पुरानी गाड़ी बदलकर दूसरी नयी गाड़ी देने को कहा. इतना ही नहीं मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि 10 हजार व मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये शामिल हैं.

मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव के संयुक्त बेंच द्वारा की गयी व फैसला दिया गया. मुकदमा 17 जनवरी 2014 को दाखिल किया गया था जिसमें चार साल बाद फैसला आया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola