देवघर : स्पीडी ट्रायल में साइबर ठगी के दोषी को तीन साल की सजा
Updated at : 22 Jan 2019 5:06 AM (IST)
विज्ञापन

10 हजार रुपये का लगा जुर्माना देवघर : साइबर ठगी के केस में जमील रहमान को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही आरोपित को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह सजा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनाई गयी. आराेपित पालोजोरी […]
विज्ञापन
10 हजार रुपये का लगा जुर्माना
देवघर : साइबर ठगी के केस में जमील रहमान को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही आरोपित को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह सजा अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनाई गयी. आराेपित पालोजोरी थाना के बांधडीह गांव का रहनेवाला है.
यह मुकदमा 19 नवंबर 2017 को पालोजोरी थाना में दर्ज में दर्ज हुआ था. केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व अभियोजन पक्ष की ओर से करीब आधा दर्जन गवाही दी गयी जिसके आधार पर दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता आरोपित को दोषमुक्त कराने में विफल रहे. इस केस में पैरवी ऑफिसर एएसआइ मुख्तार सिंह हैं. आरोपित के विरुद्ध आइटी एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में भी दोषी पाकर उक्त सजा सुनायी गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




