देवघर: एसडीएम जय ज्योति सामंता ने जसीडीह थाना क्षेत्र मानिकपुर पंचायत अंतर्गत सिकदारडीह और माधोपुर गांव की 17 एकड़ 09 डिसमिल की विवादित जमीन पर दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 लगा दी है.
साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों को धारा 107 के तहत दो जुलाई को सुबह 10 बजे अनुमंडल न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कहा है. मामले में मानिकपुर पंचायत के माधोपुर के ग्रामीण सह प्रथम पक्ष नारायण मांझी व 35 अन्य ने न्यायालय में आवेदन दिया था. उस आवेदन पर नारायण मांझी व अन्य सहित थाना क्षेत्र के दिघरिया निवासी भुवनेश्वर यादव को नोटिस भेजा गया है.
बताते चलें कि गत दिनों मानिकपुर पंचायत के सिकदारडीह और माधोपुर गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता से मिल कर दबंगों द्वारा गांव की जमीन पर कब्जा करने की जानकारी दी थी. ग्रामीणों के अनुसार मानिकपुर पंचायत के सिकदारडीह और माधोपुर जो दलित व आदिवासी बहुल गांव है.
इस गांव के लोगों की जमीन यहां के तकरीबन 17 एकड़ (काकोरीबांक पंचायत के जमाबंदी नंबर-35, दाग नंबर-332 रकवा 17 एकड़ 09 डिसमिल) जमीन को फरजी दस्तावेज तैयार करके सेलेबुल बनाकर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है. उनकी जमाबंदी जमीन पर वे लोग चढ़ने तक नहीं देते. हाल ही में दो ग्रामीण को उन लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. मगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है.