सारठ में दखल दिलाने गये कर्मी विरोध से बैरंग लौटे

Updated at : 17 Dec 2018 6:46 AM (IST)
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सारठ में दखल दिलाने गये कर्मी विरोध से बैरंग लौटे

सारठ : सावित्री दैव्या बनाम दीप साह एवं अन्य के मामले में केस नंबर 30/2017 में सबजज सिनियर डिवीजन देवघर द्वारा पारित आदेश के आलोक में रविवार को न्यायालय के नाजिर मनोज कुमार झा एवं 8 से 10 न्यायालय के कर्मियों ने सारठ पहुंचकर दखल दियानी दिलायी. सारठ थाना के मिश्राडीह मौजा के थाना नंबर […]

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सारठ : सावित्री दैव्या बनाम दीप साह एवं अन्य के मामले में केस नंबर 30/2017 में सबजज सिनियर डिवीजन देवघर द्वारा पारित आदेश के आलोक में रविवार को न्यायालय के नाजिर मनोज कुमार झा एवं 8 से 10 न्यायालय के कर्मियों ने सारठ पहुंचकर दखल दियानी दिलायी.
सारठ थाना के मिश्राडीह मौजा के थाना नंबर 154 दाग नंबर -3110, 3111, 3114 कुल रकबा एक एकड़ 34 डिसमिल धानी खेत व बाड़ी में दखल दियानी के तहत लाल झंडा लगा कर दखल कब्जा कराया गया.
सारठ में न्यायालय के निर्देश पर भारी विरोध, नहीं हो सका दखल दियानी, बैरंग लौटे कर्मी: न्यायालय के इसी मामले में सारठ पहुंचे न्यायालय कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा.
न्यायालय द्वारा जिस मामले में मकान खाली कराने का आदेश हैं. उस मकान में ब्रह्मदेव साह एवं उनकी पत्नी ममता देवी व पूरे परिवार के साथ रहते हैं. ममता देवी ने बताया कि वे लोग आठ फरवरी 2006 को केवाला संख्या 488 द्वारा उक्त भूमि को 12 हजार में खरीदी हैं.
जिसे स्व त्रिवेणी साह की बेटी मीरा देवी द्वारा उन्हें बेचा गया हैं. जिसके बाद मि.के.नं.57/1973 दिनांक 8 मार्च 2013 एवं अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 208/ दिनांक 2 अप्रैल 2013 के आदेश के आलोक में पंजी टू में दर्ज किया हैं. जिसमें वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, 2006 में खरीदा हैं, लेकिन उस पूर्व 25 वर्ष से किराया में इसी मकान में रही हूं.
कहा कि बेटी द्वारा जमीन बेची गयी है और बहन द्वारा न्यायालय में केस कर परेशान किया जा रहा हैं. ब्रहमदेव साह एवं ममता देवी ने कही कि जान देंगे पर अपनी खरीदी गयी घर खाली नहीं करेंगे.
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