आठ दोषियों को दो-दो साल की सश्रम सजा

Updated:
विज्ञापन

देवघर : महिला से मारपीट व छेड़खानी मामले में आठ दोषियों वकील मियां, मनान मियां, दाउद मियां, रफीक मियां, गफार मियां, हबरूद्दीन मियां, नजरूल मियां व मुसलिम मियां को दोषी पाकर दो-दो साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया जो राशि पीड़िता को दी […]

विज्ञापन
देवघर : महिला से मारपीट व छेड़खानी मामले में आठ दोषियों वकील मियां, मनान मियां, दाउद मियां, रफीक मियां, गफार मियां, हबरूद्दीन मियां, नजरूल मियां व मुसलिम मियां को दोषी पाकर दो-दो साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया जो राशि पीड़िता को दी जायेगी.
सभी आरोपित पालोजोरी थाना के दुबराजपुर गांव के रहले वाले हैं व केस के सूचक भी इसी गांव के हैं. सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 13 लोगों की गवाही कोर्ट में दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से सुबल महतो व मोहम्मद इम्तियाज ने पक्ष रखा.
22 अगस्त 2010 को हुई थी घटना
पालोजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर स्थित मोरंगा गांव निवासी अली हुसैन मियां ने यह केस थाना में 22 अगस्त 2010 को एफआइआर दर्ज कराया था. इस मामले में उपरोक्त आठ लोगों को आराेपित बनाया गया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने एकजुट होकर सूचक की जमकर धुनाई कर दी व कीमती सामान लेकर चल दिया. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, पश्चात केस को सेशन ट्रायल के लिए पीडीजे कोर्ट भेजा गया, जहां से सुनवाई के लिए सेशन जज दो की अदालत में रिकॉर्ड गया व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया गया.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola