अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निगम के एसी ने निकाला टेंडर

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Jun 2018 4:25 AM

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दिशा की बैठक में टेंडर प्रक्रिया पर उठ चुके हैं पहले भी सवाल देवघर : नगर निगम में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इसमें अधीक्षण अभियंता रमेश झा कई टेंडर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निकाल रहे हैं. वह अपने नीचले अधिकारियों के अलावा अपने बड़े अधिकारियों के भी […]

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दिशा की बैठक में टेंडर प्रक्रिया पर उठ चुके हैं पहले भी सवाल

देवघर : नगर निगम में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. इसमें अधीक्षण अभियंता रमेश झा कई टेंडर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निकाल रहे हैं. वह अपने नीचले अधिकारियों के अलावा अपने बड़े अधिकारियों के भी हक मार रहे हैं. इसे लेकर निगम के अभियंताओं में असंतोष भी है. वह इधर-उधर तो बोल रहे हैं, लेकिन डर से सामने नहीं आ रहे हैं. झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 101 (च) एवं झारखंड नगर पालिका लेखा हस्तक की धारा 69 में टेंडर निकालने की प्रक्रिया काे स्पष्ट रूप से व्याख्या की गयी है. इसमें यथा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान दिया गया है.
इसके अनुसार अधीक्षण अभियंता 25 लाख से ऊपर से लेकर एक करोड़ तक ही टेंडर निकाल सकते हैं. लेकिन वह छोटे-बड़े हर स्तर के टेंडर लगातार निकाल रहे हैं. अभी दो दिन पहले ही एक करोड़ से अधिक का टेंडर साहेब पोखरा का निकाले हैं. नियम के अनुसार एक करोड़ से अधिक का टेंडर मुख्य अभियंता ही निकाल सकते हैं.
दिशा की बैठक में उठ चुका है सवाल
निगम के टेंडर प्रक्रिया को लेकर दिशा की बैठक में भी सवाल उठ चुका है. इस पर जांच कमेटी भी गठित हो गयी है. इसमें विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता को शामिल किया गया है. इसके बाद भी सुधार की गुंजाइश कम ही दिख रही है. फिर नया टेंडर में गलती दुहरायी गयी है.
क्या है नियम
झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 101 च एवं झारखंड नगर पालिका लेखा हस्तक की धारा 69 में यथा प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान दिया गया है. यह पीडब्लूडी कोड के अनुसार प्रदान की गयी है. इसके अनुसार पांच लाख तक की राशि की स्वीकृति सहायक अभियंता, उससे ऊपर से लेकर 25 लाख तक की स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, उससे ऊपर से लेकर एक करोड़ तक की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता व उससे ऊपर से लेकर सारी स्वीकृति मुख्य अभियंता देंगे.
कहते हैं नगर आयुक्त
टेंडर के विज्ञापन की जानकारी मिली है. यह विज्ञापन रद्द किया जायेगा. नियम के तहत टेंडर निकाला जायेगा. इसे लेकर रांची आये हैं तथा मुख्य अभियंता से मिलेंगे.
– संजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त देवघर
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