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म्यूटेशन में लगाया अड़ंगा

देवघर: देवघर अंचल के सरसा मौजा में एक ही जमीन का एनओसी सीओ धीरेंद्र कुमार सिंह ने बड़े ही बारिकी से दे दिया, लेकिन दूसरे पक्ष के म्यूटेशन पर अड़ंगा लगा दिया. सरसा मौजा स्थित जमाबंदी संख्या 124 की कामत जमीन पर सीओ कार्यालय से सात जुलाई 2011 को आवेदक जयप्रकाश देव व दीनबंधु देव […]

देवघर: देवघर अंचल के सरसा मौजा में एक ही जमीन का एनओसी सीओ धीरेंद्र कुमार सिंह ने बड़े ही बारिकी से दे दिया, लेकिन दूसरे पक्ष के म्यूटेशन पर अड़ंगा लगा दिया. सरसा मौजा स्थित जमाबंदी संख्या 124 की कामत जमीन पर सीओ कार्यालय से सात जुलाई 2011 को आवेदक जयप्रकाश देव व दीनबंधु देव के नाम एनओसी जारी किया गया है.

जबकि सरसा मौजा के ही जमाबंदी संख्या 124 में आवेदिका ज्ञानमाला देवी पति महेश्वर प्रसाद सिंह ने दाब नंबर 267 की जमीन का जब म्यूटेशन का आवेदन दिया तो अंचल कार्यालय से संदेह जताते हुए इस पर बिना कोई उचित तथ्य का अड़ंगा लगा दिया गया.

अधूरी जांच पर आवेदन कर दिया अस्वीकृत
जमीन की म्यूटेशन के लिए ज्ञानमाला देवी ने 21 नवंबर 2011 को आवेदन अंचल कार्यालय में दिया था. आवेदन के अनुसार सीओ धीरेंद्र कुमार सिंह ने हल्का कर्मचारी को जांच में दिया. हल्का कर्मचारी ने 28 नवंबर 2011 को सीओ को दिये जांच रिपोर्ट में कागजात के अभाव में जांच व सत्यापन कर पाने में असमर्थता जतायी है. हल्का कर्मचारी ने रिपोर्ट में कहा है कि जमाबंदी नंबर के 124 का खतियानी रैयत का किस्मत कामत है.

कामत भूमि का हस्तांतरणीय होना सरसा मौजा के रिकार्ड ऑफ राइट में किये गये इस संबंधत के इन्दिराज पर निर्भर करता है. रिकार्ड ऑफ राइट का प्रति हल्का कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. जिला अभिलेखागार अभी बंद है. इसलिए इस विषय का सत्यापन वहां से भी कर पाना संभव नहीं है. अत: इस आवेदन पत्र को तत्काल अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है.

हल्का कर्मचारी की अधूरी जांच पर सीओ ने भी लगा दी मुहर
हल्का कर्मचारी की अधूरी जांच रिपोर्ट पर सीओ ने भी मुहर लगा डाली. सीओ धीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा नौ मार्च 2013 को ज्ञानमाला देवी को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि जमाबंदी नंबर 124 के दाग नंबर 267 की जमीन की जांच हल्का कर्मचारी से कराया गया. हल्का कर्मचारी के जांच रिपोर्ट के अनुसार कामत की भूमि का हस्तांतरण होना संदेहास्पद प्रतीत हुआ, तदनुसार नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया.

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