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शंभू शर्मा के विरुद्ध कुर्की जब्ती वारंट का आदेश

देवघर: एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 58/14 के दो आरोपितों शंभु शर्मा तथा मनदेव पंडित के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है. शंभु शर्मा परित्रण मेडिकल कॉलेज दर्दमारा के मैनेजिंग डाइरेक्ट हैं जबकि दूसरे आरोपित जखा गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध वन […]

देवघर: एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 58/14 के दो आरोपितों शंभु शर्मा तथा मनदेव पंडित के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है.

शंभु शर्मा परित्रण मेडिकल कॉलेज दर्दमारा के मैनेजिंग डाइरेक्ट हैं जबकि दूसरे आरोपित जखा गांव के रहने वाले हैं. इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध वन विभाग के वनरक्षी राम प्यारे दास के बयान पर जीओसीआर केस नंबर 23/10 दर्ज हुआ है.

आरोपितों की ओर से वनभूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है. यह घटना 24 मार्च 2008 की है. मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपित द्वय पुलिस पकड़ से बाहर हैं. कोर्ट द्वारा इश्तेहार जारी करने के बाद भी आरोपितों ने न तो कोर्ट में सरेंडर किया और न पुलिस पकड़ पायी. लंबे समय से मामला लंबित रहने के चलते कुर्की जब्ती का आदेश दिया है. इधर आदेश जारी होने के बाद जसीडीह थाना को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है.

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