शुद्धि पत्र जारी, निजी स्कूल के संचालकों ने राहत की सांस ली
गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय यदि आरटीइ मान्यता की इच्छा रखते हैं, तो वह आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से शुद्धि पत्र जारी किया गया है.
चतरा. गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय यदि आरटीइ मान्यता की इच्छा रखते हैं, तो वह आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से शुद्धि पत्र जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि झारखंड उच्च न्यायालय व अन्य संबद्ध वाद में विभिन्न पारित न्यायादेश का आदेश है, उसका पालन करना हैं. शुद्धि पत्र जारी होने पर प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) ने झारखंड सरकार व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है. पासवा के प्रदेश संयुक्त सचिव मो मुमताज आलम ने कहा कि पहले पत्र में कहा गया था कि सभी विद्यालयों को आरटीइ मान्यता के लिए आवेदन करना हैं. इसके बाद पासवा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप कर जारी पत्र को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था. मंत्री ने गुरुवार को शुद्धि पत्र जारी किया है, जिससे निजी स्कूल के संचालकों ने राहत की सांस ली.
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