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तीन को आजीवन कारावास

मामला : युवा व्यवसायी पंकज गुप्ता हत्याकांड का चतरा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण पांडेय की अदालत में सोमवार को हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी़ साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया़ शहर के बहुचर्चित युवा व्यवसायी पंकज गुप्ता हत्याकांड की […]

मामला : युवा व्यवसायी पंकज गुप्ता हत्याकांड का
चतरा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण पांडेय की अदालत में सोमवार को हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी़ साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया़ शहर के बहुचर्चित युवा व्यवसायी पंकज गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई करते हुए पीडीजे ने यह फैसला सुनाया़ घटना में शामिल लाइन मुहल्ला निवासी छत्रु साव, बबलू साव व संजय राम को दोषी माना़ पैसे जमा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी़ मालूम हो कि पंकज गुप्ता की हत्या 30 जून 2012 को देर शाम 8:45 बजे घर के पास ही गोली मार दी गयी थी़ जिसमें घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी़ घटना के डेढ़ माह बाद पुलिस ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था़

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