ePaper

Chaibasa News : टोकलो के सुनिया हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 21 Dec 2024 12:21 AM (IST)
विज्ञापन
Chaibasa News : टोकलो के सुनिया हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

12 दिसंबर, 2022 को आग ताप रहे सुनिया को कुल्हाड़ी से काट दिया था

विज्ञापन

चाईबासा

.पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो में 12 दिसंबर, 2022 को हुए सुनिया सामड हत्याकांड की शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड के दोषी लिटा भूमिज को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. हत्याकांड के दोषी लिटा भूमिज टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव का रहनेवाला है. इस संबंध में मृतक सुनिया सामड के छोटे भाई श्रीराम सामड के बयान पर 13 दिसंबर, 2022 को टोकलो थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर, 2022 की शाम करीब आठ बजे मानकी पुरती के घर के पास सुनिया सामड और महिला रानी भूमिज आग ताप रहे थे. इसी दौरान लिटा भूमिज हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया. उसने सुनिया सामड और रानी भूमिज पर हमला कर दिया. इस हमले से सुनिया सामड की घटनास्थल पर मौत हो गयी. वहीं, रानी भूमिज गंभीर रूप से घायल हो गयी. घटना के बाद आरोपी ने मानकी पुरती को मारने के लिए दौड़ाया था. अदालत को साक्ष्य मिलने पर आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola