10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

BOKARO NEWS : दहेज हत्या में पति, भैसुर और गोतनी को 10-10 साल जेल

BOKARO NEWS : दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति, भैसुर और गोतनी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

चंद्रपुरा के नर्रा के रहने वाले हैं सजायाफ्ता आकाश कुमार वर्मा, दामोदर प्रसाद और बिजली देवी

गिरिडीह में सिंदरिया में था मृतका पिंकी कुमारी का मायका

तेनुघाट. दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति, भैसुर और गोतनी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्यमणि त्रिपाठी ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा सुनाये गये आकाश कुमार वर्मा, दामोदर प्रसाद और बिजली देवी उर्फ आरती देवी चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नर्रा के रहने वाले हैं.

गिरिडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदरिया निवासी बासुकीनाथ वर्मा ने चंद्रपुरा थाना प्रभारी के समक्ष दर्ज बयान में कहा था कि उसकी पुत्री पिंकी कुमारी की शादी आकाश कुमार वर्मा के साथ 17 दिसंबर 2016 को हुई थी. तीन-चार महीने के बाद दामाद ने कहा कि उसे पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 1,50,000 रुपए चाहिए. उसे 25,000 रुपये दिये. इसके बाद भी कई बार रुपये की मांग की. कई बार रुपये भी दिये. पिंकी ने अपनी मां को बताया कि पति, भैसुर और गोतनी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं. 31 दिसंबर 2018 को पिंकी की हत्या उनलोगों ने कर दी. इस बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया. आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाने के बाद सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें