जेल अदालत में दो अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश
Updated at : 20 May 2024 12:57 AM (IST)
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कैदियों को अधिकारों के संबंध में दी गयी जानकारी
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बोकारो.
पीडीजे सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के निर्देश पर रविवार को मंडल कारा चास व अनुमंडलीय कारा तेनुघाट में जेल अदालत का आयोजन किया गया. मंडल कारा चास के बेंच में अभिनंदन पांडे (न्यायिक दंडाधिकारी) व पम्मी कुमारी (एलएडी सीएस सदस्य) व अनुमंडलीय कारा तेनुघाट के बेंच में राजेश रंजन कुमार (न्यायिक दंडाधिकारी तेनुघाट) व उमेश प्रसाद (रिटेनर अधिवक्ता सदस्य) शामिल थे. मंडल चास के जेल अदालत में दो अभियुक्तों शेख कमरुद्दीन व राजू स्वर्णकार को दोष स्वीकृति के आधार पर कारा से मुक्त करने का आदेश दिया गया. चास मंडल कारा जेल अदालत में डालसा सचिव अनुज कुमार, अभिनंदन पांडे (न्यायिक दंडाधिकारी), निखिल कांत (प्रभारी कारापाल चास), राकेश महथा (शाखा प्रभारी मंडल कारा चास), पम्मी झा (सदस्य एलइडीसीएस) व सुखदेव शर्मा (पीएलबी बोकारो) उपस्थित थे. जेल अदालत में पदाधिकारी ने कैदियों को अधिकारों के संबंध में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया. यह जानकारी डालसा सचिव अनुज कुमार ने दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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