ePaper

BOKARO NEWS : चेक बाउंस प्रकरण में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा व जुर्माना

Updated at : 04 Oct 2024 1:23 AM (IST)
विज्ञापन
BOKARO NEWS : चेक बाउंस प्रकरण में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा व जुर्माना

BOKARO NEWS : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाये जाने पर संडे बाजार के सुशील सिंह को एक वर्ष की सजा और सात लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

विज्ञापन

BOKARO NEWS :

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाये जाने पर संडे बाजार निवासी सुशील सिंह को एक वर्ष की सजा और सात लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बताते चलें कि कांड के अभियुक्त पंकज कुमार सिंह ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम की न्यायालय में 2021 में एक परिवाद पत्र दाखिल किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने दोस्ताना कर्ज के रूप में सुशील सिंह को पांच लाख रुपये दिये थे. इसके बदले अभियुक्त ने उन्हें एक चेक दिया. जब चेक को बैंक में डाला वह बाउंस हो गया. यह जानकारी देने के बाद भी सुशील सिंह ने उनके पैसे नहीं लौटाये तो उनके विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया. न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस बाद सुनने के बाद श्री प्रजापति ने अभियुक्त सुशील कुमार सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. सजा सुनान जाने के बाद अभियुक्त सुशील कुमार सिंह के अधिवक्ता ने न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया. इसके बाद दोषी अभियुक्त सुशील कुमार सिंह को जमानत पर छोड़ा गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola