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Bokaro News: निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक, चेंबर लगायेगा कैंप

Updated at : 23 Dec 2024 11:26 PM (IST)
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Bokaro News: निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक, चेंबर लगायेगा कैंप

Bokaro News: बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया निर्णय, चास नगर निगम की सिटी मैनेजर ने व्यवसायियों के साथ की थी बैठक

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बोकारो, बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक सेामवार को हुई. निर्णय लिया गया कि व्यवसायियों की सुविधा व परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए चेंबर कार्यालय में तीन दिवसीय कैंप लगाया जायेगा, जहां नगर निगम के संबंधित अधिकारी बैठकर ट्रेड लाइसेंस बनाया जायेगा. बता दें कि पिछले दिनों चेंबर के साथ चास नगर निगम की सिटी मैनेजर फरहत अनीसी के साथ बैठक हुई थी. फरहत अनीसी ने चेंबर प्रतिनिधियों को बताया था की निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के सेक्सन 455 के तहत ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है. समय पर ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वालों पर जुर्माना की बात भी कही थी. अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि व्यापारी व व्यवसाय हित में चेंबर की ओर कैंप लगेगा. संरक्षक संजय बैद ने कहा कि व्यवसायियों को मानसिक परेशानियों से निजात के लिए कैंप लगाया जा रहा है. वक्ताओं ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल व होल्डिंग रसीद की आवश्यकता होगी, कैंप में व्यवसायी आवश्यक कागजात लेकर आए. बैठक में राजकुमार जायसवाल, सुभाष जैन, अनूप भालोटिया, रवि शंकर प्रसाद, शैलेंद्र जायसवाल, अंकित चोपड़ा, सिद्धार्थ जैन, एसके मेहरिया, संजय अग्रवाल, बिनय सिंह, राजेश पोद्दार, सिद्धार्थ पारख व अन्य मौजूद थे.

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