फायर सेफ्टी में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस, सात दिन में कार्रवाई का निर्देश

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फायर सेफ्टी मानकों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त | Prabhat Khabar Network

प्रशासन ने फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. 47 प्रतिष्ठानों की जांच में कई खामियां मिलने पर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. अब कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों की भी जांच की जाएगी.

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जिले में फायर सेफ्टी मानकों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त अजय नाथ झा ने शनिवार को होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया.

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47 प्रतिष्ठानों की जांच में सामने आयीं कई खामियां

शनिवार को वीडियो संवाद के माध्यम से हुई बैठक में 47 होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. जांच के दौरान ज्यादातर प्रतिष्ठानों में प्रवेश और निकास के लिए एक ही साझा मार्ग होने की बात सामने आयी. वहीं, कई प्रतिष्ठानों में पर्याप्त फायर सेफ्टी व्यवस्था और प्रशिक्षित फायर सेफ्टी कर्मी भी नहीं मिले.

फायर एनओसी से लेकर आपातकालीन निकास तक होगी जांच

उपायुक्त ने सभी प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी, नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान, आपातकालीन निकास, बेसमेंट के उपयोग और अग्निशमन वाहनों के पहुंच मार्ग समेत निर्धारित सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने निरीक्षण में मिली कमियों और उनके सुधार की स्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा.

सात दिनों में नोटिस और कार्रवाई का निर्देश

उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, चास को निर्देश दिया कि निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले चिन्हित प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी किया जाये. साथ ही सात दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने पूरी कार्रवाई चरणबद्ध, पारदर्शी और नियमसम्मत तरीके से करने तथा प्रत्येक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया.

कोचिंग, लाइब्रेरी और हॉस्टल भी जांच के दायरे में

प्रशासन ने फायर सेफ्टी जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों में भी अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जायेगी. उपायुक्त ने फायर सेफ्टी निरीक्षण हर दो माह में नियमित रूप से कराने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा मानकों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जायेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.


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