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Bokaro news: बिना अनुज्ञप्ति के संचालित पटाखा दुकानों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

Updated at : 12 Oct 2025 2:08 AM (IST)
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Bokaro news: बिना अनुज्ञप्ति के संचालित पटाखा दुकानों पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

स्थलीय जांच तीन दिनों में पूर्ण करने का निर्देश :

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Bokaro news: दीपावली पर्व को देखते हुए उपायुक्त अजयनाथ झा ने अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो (तेनुघाट) को जिले की सभी पटाखा दुकान की सघन जांच का निर्देश दिया है. कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दुकान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना संचालित नहीं हो. डीसी ने कहा : जांच के दौरान जिन दुकानों के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं पायी जायेगी या जो रिहायशी या आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री कर रहे हैं, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी. पिछले वर्षों की घटनाओं से ली जा रही सीख : दीपावली 2024 में गरगा पुल के पास पटाखा दुकानों में भीषण अगलगी की घटना हुई थी, जिसमें सामान की हानि हुई थी. इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के पत्रानुसार गढ़वा जिला के रंका प्रखंड के गोदरमाना में भी पटाखा दुकान में आग लगने से तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी. जांच में पाया गया कि वह दुकान बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से संचालित की जा रही थी. इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बोकारो डीसी ने कहा : जिले में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है. अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति प्रक्रिया शुरू, करें आवेदन दीपावली पर अस्थायी रूप से पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है. विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 84 के तहत अस्थायी पटाखा दुकान के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी. इच्छुक आवेदकों को आवेदन विहित प्रपत्र AE-5 में भरना होगा. साथ में निर्धारित शुल्क, स्वहस्ताक्षरित दो अद्यतन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, आधार कार्ड की प्रति, शपथ पत्र (स्वप्रमाणित) देना होगा. स्थलीय जांच तीन दिनों में पूर्ण करने का निर्देश : उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन व अनुशंसा के साथ स्थल चिह्नित करते हुए तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं. डीसी ने कहा : यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्थायी पटाखा दुकानें सुरक्षित, खुली व गैर-आवासीय क्षेत्र में ही लगायी जाये. उपायुक्त ने कहा : जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा व विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई भी समझौता नहीं किया जायेगा. प्रशासन द्वारा पटाखा बाजारों में दमकल व सुरक्षा दलों की तैनाती व फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच भी की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MANOJ KUMAR

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