दृश्य 01
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तंबाकू निषेध दिवस का असर खत्म, नहीं बदली आदत
दृश्य 01 बोकारो का हृदय स्थल सिटी सेंटर. सार्वजनिक स्थान. हर दिन सैकड़ों लोग यहां आते-जाते हैं. कोई जरूरत पूरी करने, तो कोई घूमने. शहर का प्रमुख स्थान होने के कारण हमेशा पुलिस भी मौजूद रहती है. लेकिन, जो नजारा कैमरे ने कैद किया, वह पुलिस व प्रशासन के सामने सवाल खड़ा करता है. खुलेआम […]
बोकारो का हृदय स्थल सिटी सेंटर. सार्वजनिक स्थान. हर दिन सैकड़ों लोग यहां आते-जाते हैं. कोई जरूरत पूरी करने, तो कोई घूमने. शहर का प्रमुख स्थान होने के कारण हमेशा पुलिस भी मौजूद रहती है. लेकिन, जो नजारा कैमरे ने कैद किया, वह पुलिस व प्रशासन के सामने सवाल खड़ा करता है. खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू का सेवन करते लोग दिखते हैं. साथ में दर्जनों तंबाकू विक्रेता भी. तंबाकू निषेध दिवस के संकल्प का असर सिटी सेंटर में कहीं नहीं दिखता.
दृश्य 02
सिटी सेंटर – पंजाब नेशनल बैंक के सामने गुमटी लगी है. मुंह में रजनीगंधा, दिल में दुनिया का नारा बुलंद करते पान मसाला सजाया गया है. साथ ही सिगरेट का गोल्ड कलर भी ध्यानाकर्षण कर रहा है. नियम के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू व संबंधित पदार्थ को बेचना भी गुनाह है. नियम तो बनता ही है टूटने के लिए की तर्ज पर खुलेआम तंबाकू व संबंधित पदार्थ बेचा जा रहा है. प्रशासन की ओर से कोई भी दखल देने की कोशिश नहीं हो रही है.
बोकारो: 31 मई को बोकारो समेत देश में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया. तंबाकू दिवस को लेकर जिला में प्रशासनिक बैठक की गयी. सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू बेचना व खाने को रोकने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया गया. दोषी पाये जाने पर विरुद्ध कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई करने की बात कही गयी. साथ ही लगातार छापेमारी की रूपरेखा तय की गयी. 31 मई बीत गया. साथ ही बीत गया की गयी बात का दौर. एक जून को सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू बेचने वाले भी नजर आयें, साथ ही तंबाकू के सेवनहार भी दिखे.
अप्रैल-मई में 73 लोगों पर कार्रवाई : ऐसा नहीं है कि प्रशासन पूरी तरह मौन है. नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है. आये दिन अधिकारी छापेमारी भी कर रहे हैं. सिर्फ अप्रैल-मई में 73 लोगों पर कार्रवाई हुई है. 12,200 रुपया वसूला गया. साथ ही कड़े कानून की जानकारी भी दी. सिर्फ बोकारो में ही 30 लोगों पर कार्रवाई हुई. गोमिया में 17, नावाडीह में 10, बेरमो-चंदनकियारी में 08-08 लोग पर कार्रवाई की गयी. कार्रवाई में पुलिस-प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल थे.
क्या है कोटपा अधिनियम 2003
सिगरेट व अन्य तंबाकू पदार्थ अधिनियम को कोटपा अधिनियम के नाम से जाना जाता है. अधिनियम में नियम 04, 05, 06 व 07 की चर्चा होती है. जहां नियम 04 लोकस्थान व कार्यस्थान को रोकता है, वहीं नियम 05 सभी तरह के परोक्ष-अपरोक्ष विज्ञापनों पर समूची रोक लागता है. नियम 06 (अ) में 18 वर्ष से कम आयु के ग्राहकों को किसी भी तंबाकू पदार्थ बेचे जाने या स्वयं उनके द्वारा किसी अन्य को इसकी बिक्री को रोकता है. नियम 06 (बी) में किसी संस्थान के 100 गज की परिधि में सभी तंबाकू पदार्थ की बिक्री को रोकता है. नियम 07 में सभी खुदरा तंबाकू पदार्थ पर 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनियों को पैकेज के आगे-पीछे होने की बाध्यता है.
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