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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बोकारो: 16 वर्षीया नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कसमार थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी सुरेंद्र महतो को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय ने गुरुवार को यह सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना […]

बोकारो: 16 वर्षीया नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए कसमार थाना क्षेत्र के नावाडीह निवासी सुरेंद्र महतो को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय ने गुरुवार को यह सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी. न्यायाधीश ने पीड़िता को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा व अन्य लाभ दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है. न्यायालय में यह मामला पोस्को कांड संख्या 10/14 व कसमार थाना कांड संख्या 52/14 के तहत चल रहा था.
क्या है मामला
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता के आवेदन पर दर्ज की गयी थी. घटना दो जून 2014 की रात की है. बालिका अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव के मंदिर में कीर्तन देखने गयी थी. कीर्तन देखने के बाद रात 11 बजे बालिका पैदल अपने घर अकेले आ रही थी. घर के पास आयी तो घात लगाये बैठे गांव के ही सुरेंद्र महतो ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबा कर पास में ही अपने नवनिर्मित मकान में ले गया. यहां उसके दुष्कर्म किया अौर भाग गया. बालिका रोते-चिल्लाते अपने घर जा रही थी. रास्ते में गांव के लोगों ने बालिका को रोक कर घटना की जानकारी ली. गांव के लोग सुरेंद्र के घर गये, लेकिन वह घर से भाग गया. घटना के बाद सुरेंद्र ने बालिका के पिता को केस करने पर जान से मार देने की धमकी दी थी. डर के कारण बालिका के पिता ने घटना के दो दिनों बाद स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया था.

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