गौरतलब है कि बीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी श्याम बाबू आर्या सेक्टर तीन ई में रहते हैं. बीमार पड़ने पर चार से 11 अप्रैल 2014 तक को-ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित सिटी हॉस्पीटल में अपना इलाज कराया. मेडिक्लेम के तहत सिटी सेंटर के ई-मेडिटेक कंपनी कार्यालय में अपना इलाज का कागजात जमा किया.
ई-मेडिटेक कंपनी ने मेडिक्लेम देने से यह कह कर इंकार कर दिया कि सिटी हॉस्पीटल उनके नियम-कानून के तहत नहीं आता है. इसके बाद चार दिसंबर 2014 को श्री आर्या ने उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया. फोरम द्वारा सिटी हॉस्पीटल से इलाज से संबंधित कागजात की मांग की. साथ ही जांच में पाया कि सिटी हॉस्पीटल ई-मेडिटेक के सभी शर्तों को पूरा किया जा रहा है. इस पर फोरम ने कंपनी को 45 दिनों के अंदर चिकित्सा खर्च के रूप में श्री आर्या को 40 हजार व मुआवजा के रूप में 10 हजार अलग से देने का निर्देश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि 45 दिनों की अवधि पार होने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से भुगतान करना होगा.