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पटाखा दुकानदारों को लेना होगा अस्थायी लाइसेंस : एसडीएम चास. चास में दीपावली व छठ पूजा के मद्देनजर पटाखा की दुकान लगाने वाले अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए 31 अक्तूबर तक अवदेन कर सकते हैं. यह कहना है चास एसडीएम मंजू रानी स्वासी का. वह गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों के साथ बात कर रहीं थीं. कहा : सभी पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. अस्थायी लाइसेेंस पटाखा दुकानदारों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. सभी को अपनी दुकान में अग्निशमन, बाल्टी में डस्ट, पानी सहित अन्य सुरक्षा मानकों को रखना होगा. साथ ही पटाखा दुकान दूसरी पटाखा दुकान से कम से कम तीन मीटर दूर होनी चाहिए. चास में पटाखा के दो थोक विक्रेता ही लाइसेंसधारी हैं. लेकिन चास में दर्जनों दुकान चल रही है. अगर 31 अक्तूबर तक पटाखा दुकान लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो कार्रवाई की जायेगी. एक नवंबर के बाद अवैध ढंग से चल रही पटाखा दुकान में छापेमारी अभियान चलाया जायेगा.

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