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एक्ट का उल्लंघन हुआ तो सील करेंगे नर्सिंग होम : स्टेट नोडल

Updated at : 28 Jan 2020 6:55 AM (IST)
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एक्ट का उल्लंघन हुआ तो सील करेंगे नर्सिंग होम : स्टेट नोडल

बोकारो : कैंप दो स्थित सदर अस्पताल के सभागार में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पालन कमेटी की बैठक हुई. अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ एके पाठक ने की. एक्ट के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ राहुल कुमार सिंह ने कहा कि लगातार हिदायत के बाद भी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एक्ट के पालन को लेकर संजिदा नहीं […]

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बोकारो : कैंप दो स्थित सदर अस्पताल के सभागार में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पालन कमेटी की बैठक हुई. अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ एके पाठक ने की. एक्ट के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ राहुल कुमार सिंह ने कहा कि लगातार हिदायत के बाद भी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एक्ट के पालन को लेकर संजिदा नहीं हैं. कोताही बरतने वाले सतर्क हो जाएं.

औचक निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को सील कर दिया जायेगा. सरकार को कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा जायेगा. किसी को एक्ट को समझने में परेशानी हो रही है तो सीएस कार्यालय से संपर्क करें. स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई बार एक्ट पर कार्यशाला की गयी. इसमें संस्थान संचालक गायब रहते हैं. यह भी अपराध है. हर बैठक में उपस्थिति अनिवार्य है.
बैठक में डीडीएम कुमारी कंचन, जितेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, राजेश मंडल, डॉ अवनिश ठाकुर, सुभाष सिंह, राकेश कुमार, रमेश पोद्दार, संजय कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार, संतोष कुमार, फाल्गुनी भट‍्टाचार्या, बीएन बनर्जी, बीपी सिंह, इरफान अंसारी के अलावा 70 नर्सिंग होम व निजी अस्पतालों के संचालक उपस्थित थे.
बिना निबंधन के चल रहे कई नर्सिंग होम, पारा मेडिकल स्टाफ कर रहे ऑपरेशन’
क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के झारखंड नोडल डॉ राहुल कुमार सिंह ने प्रभात खबर से बातचीत में कहा कि कई अस्पताल व नर्सिंग होम में एक्ट का उल्लंघन देखा जा रहा है. धनबाद, बोकारो व गिरिडीह के निजी अस्पताल व नर्सिंग होम का हर माह औचक निरीक्षण होगा. इन तीन जिलों में लगभग 500 छोटे-बड़े निजी अस्पताल व नर्सिंग होम चल रहे हैं.
कई का निबंधन तक नहीं कराया गया है. कई चिकित्सक बिना डिग्री के ही इलाज कर रहे हैं. दर्जनों पारा मेडिकल स्टाफ बिना तकनीकी प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं. कई जगह पारा मेडिकल स्टाफ ही ऑपरेशन कर रहे हैं. ऐसे संस्थानों को चिह्नित किया जा रहा है. उन पर सीधे एफआइआर होगी.
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