बगैर जुर्माना के हासिल कर पायेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Jan 2020 3:49 AM
बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर […]
बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने का भी निर्देश दिया है, ताकि एक जनवरी 2020 के बाद किसी भी कॉमर्शियल वाहन मालिक को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़े.
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