बगैर जुर्माना के हासिल कर पायेंगे फिटनेस प्रमाण पत्र

Updated at : 02 Jan 2020 3:49 AM (IST)
विज्ञापन
बगैर जुर्माना के हासिल कर पायेंगे फिटनेस  प्रमाण पत्र

बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर […]

विज्ञापन

बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन कार्यालय को एक जनवरी से वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है. संयुक्त परिवहन आयुक्त ने राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को राज्य के सभी परिवहन कार्यालय के वाहन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने का भी निर्देश दिया है, ताकि एक जनवरी 2020 के बाद किसी भी कॉमर्शियल वाहन मालिक को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़े.

एलएमवी में 708 व एचएमवी में 944 रुपया देना होगा शुल्क : अब फिटेनस प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए कॉमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल के मालिकों को केवल शुल्क के रूप में 708 रुपया व कॉमर्शियल हैवी मोटर व्हीकल मालिकों को केवल शुल्क के रूप में 944 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा.
फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिन भी फेल हुए हो अब विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. फिटनेस की वैधता फेल होने पर अगर जांच के दौरान वाहन अधिकृत अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया, तो पांच हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola