19 नर्सिंग होम व पैथोलॉजी सेंटर से विभाग ने वसूले सवा लाख
Author Prabhat khabar digital desk
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देर से नवीकरण कराने पर प्रतिदिन 100 रुपया देनी होती है फाइन बोकारो : क्लिनिकल इस्टेब्लीसमेंट एक्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है. विभाग द्वारा गठित टीम समय- समय पर औचक निरीक्षण अभियान चला कर निजी नर्सिंग होम, अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटर के निबंधन की जांच की जाती है. निबंधन फेल पाये जाने वाले संस्थानों […]
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देर से नवीकरण कराने पर प्रतिदिन 100 रुपया देनी होती है फाइन
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बोकारो : क्लिनिकल इस्टेब्लीसमेंट एक्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त है. विभाग द्वारा गठित टीम समय- समय पर औचक निरीक्षण अभियान चला कर निजी नर्सिंग होम, अस्पताल व पैथोलॉजी सेंटर के निबंधन की जांच की जाती है. निबंधन फेल पाये जाने वाले संस्थानों से फाइन वसूली की जाती है. रिन्यूअल नहीं कराने वाले संस्थान को हिदायत भी दी जा रही है.
स्वास्थ्य विभाग ने निबंधन अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण नहीं कराने वाले संस्थानों से लगातार फाइन वसूल रही है. सरकारी निर्देशानुसार नवीनीकरण देर से कराने वाले संस्थान से रोजाना 100 रुपये के हिसाब से फाइन वसूला जा रहा है. विभाग ने चास-बोकारो के 19 निजी नर्सिंग होम, अस्पताल व जांच घर से एक लाख 27 हजार रुपये की वसूली की है.
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