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छेड़खानी में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 10 Dec 2019 3:48 AM (IST)
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छेड़खानी में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

माराफारी थाना क्षेत्र की घटना बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 15 वर्षीय लड़की से छेड़खानी के मामले में सोमवार को एक युवक को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप एक निवासी सत्येंद्र नारायण मिश्रा उर्फ […]

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माराफारी थाना क्षेत्र की घटना

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 15 वर्षीय लड़की से छेड़खानी के मामले में सोमवार को एक युवक को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप एक निवासी सत्येंद्र नारायण मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा (25 वर्ष) है. युवक को पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास होगा. यह मामला लड़की की मां के आवेदन पर माराफारी थाना दर्ज की किया गया था. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा.
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