बोकारो : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में 20 वर्ष कैद
Updated at : 04 Oct 2019 9:33 AM (IST)
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कसमार थाना क्षेत्र में हुई थी घटना बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने एक 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़िया निवासी बजरंग महतो उर्फ बबलू महतो (19 वर्ष) को गुरुवार को 20 वर्ष सश्रम […]
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कसमार थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने एक 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम रोड़िया निवासी बजरंग महतो उर्फ बबलू महतो (19 वर्ष) को गुरुवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम को 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगा.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 28/19 व कसमार थाना कांड संख्या 78/19 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी पीड़िता ने दर्ज करायी थी. घटना 26 जनवरी 2019 को पीड़िता के घर के निकट हुई थी.
रंगेहाथ पकड़ा गया था आरोपी
26 जनवरी 2019 को पीड़िता अपने घर में अकेली थी. इसी दौरान युवक बजरंग महतो उसके घर आया. पीड़िता को घर से बाहर बुलाकर पीछे ले गया. यहां पीड़िता का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. पीड़िता ने शोर मचाया तो आस-पड़ोस के लोग दौड़ कर आये.
बजरंग महतो को दुष्कर्म करते हुए रंगे हाथ पकड़ा. ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने पर बजरंग महतो ने पीड़िता से शादी कर लेने का आश्वासन दिया. मामले को लेकर गांव में पंचायती भी हुई. पंचायत में युवक के परिजन नहीं आये. बाद में युवक भी शादी की बात से मुकर गया. इसके बाद मामले की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज करायी गयी थी.
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