चाकूबाजी की घटना में दो युवकों को सात वर्ष सश्रम कारावास
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

चास के तारानगर में चाकू मारकर दो युवकों को कर दिया जख्मी बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकूबाजी की एक घटना में शामिल दो युवकों को बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के पटेल […]
विज्ञापन
चास के तारानगर में चाकू मारकर दो युवकों को कर दिया जख्मी
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकूबाजी की एक घटना में शामिल दो युवकों को बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के पटेल नगर निवासी विकास मालाकार व दीपक कुमार मोदी है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. जुर्माना की राशि जख्मी युवकों को दी जायेगी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 28/19 व चास थाना कांड संख्या 223/18 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. सूचक के तरफ से अधिवक्ता रंजीत कुमार गिरी ने भी बहस की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










