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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में युवक दोषी

Updated at : 25 Sep 2019 5:27 AM (IST)
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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में युवक दोषी

गोमिया थाना क्षेत्र के कथारा गांव में हुई थी घटना बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में मंगलवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम पेटरवार थाना क्षेत्र के जमुनियाटांड़ निवासी राज कुमार […]

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गोमिया थाना क्षेत्र के कथारा गांव में हुई थी घटना

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 14 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में मंगलवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम पेटरवार थाना क्षेत्र के जमुनियाटांड़ निवासी राज कुमार राम (22 वर्ष) है. सजा का फैसला 26 सितंबर को होगा.
घटना 18 मई 2018 की है. लड़की गांव के तालाब में स्नान करने गयी थी. इस दौरान राज कुमार राम ने उसके मोबाइल पर कॉल कर लड़की को चेन्नई आने का न्योता दिया. युवक बेंगलुरु में काम करता था. राज कुमार से बात होने के बाद लड़की तालाब से स्नान करने के बाद बोकारो रेलवे स्टेशन आयी. यहां से ट्रेन पकड़ कर वह चेन्नई चली आयी. युवक लड़की से चेन्नई रेलवे स्टेशन में मिला. इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गये. हिमाचल प्रदेश में राज कुमार के माता-पिता थे.
युवक के माता-पिता ने दोनों की शादी करा दी. दोनों पांच दिनों तक हिमाचल प्रदेश में पति-पत्नी की तरह रहे. इस दौरान कई बार युवक ने यौन संबंध स्थापित किया. एक सप्ताह के बाद कथारा पुलिस हिमाचल प्रदेश में छापेमारी कर लड़की को बरामद किया और युवक को गिरफ्तार कर लिया था.
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