पहले नहीं थे खबरदार, अब लग रही लंबी कतार
Author Prabhat khabar digital desk
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बोकारो : एक सितंबर से यातायात संबंधी नया अधिनियम लागू हुआ. हर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है. मुख्य चौक चौराहे पर नियम अनुपालन के लिए प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखायी जा रही है. असर यह हो रहा है कि लोग विवशता या जुर्माना के डर से कानून के अनुपालन […]
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बोकारो : एक सितंबर से यातायात संबंधी नया अधिनियम लागू हुआ. हर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है. मुख्य चौक चौराहे पर नियम अनुपालन के लिए प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखायी जा रही है. असर यह हो रहा है कि लोग विवशता या जुर्माना के डर से कानून के अनुपालन के लिए सभी जरूरी कागजात तैयार कराने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं. चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या प्रदूषण परमिट हो, हर जगह लंबी कतार लग रही है. ऐसे में सवाल क्या अब तक बिना नियम पालन के ही लोग वाहन चला रहे थे!
डीएल के लिए हर सप्ताह 400 से अधिक आवेदन : ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर सप्ताह 400 से अधिक आवेदन जमा हो रहे हैं. पहले हर सप्ताह आवेदकों की संख्या 110 होती थी. डीटीओ कार्यालय के कर्मचारियों की माने तो आवेदकों में 18 साल के युवा से लेकर 50-55 साल के लोग भी शामिल हैं. बताते चले कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपया का जुर्माना लगता है, जो पहले मात्र 1000 रुपया लगता था. लाइसेंस बनवाने आये चास निवासी गौरी शंकर ने बताया : ज्यादा जुर्माना ने ही लाइसेंस बनवाने के लिए विवश किया. सरकार को डीएल के नियम में भी छूट देनी चाहिए.
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