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आर्म्स एक्ट में दो युवकों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 04 Sep 2019 4:51 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट में दो युवकों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो युवकों को मंगलवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा होगी. सजा पाये मुजरिमों में बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह […]

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बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दो युवकों को मंगलवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा होगी. सजा पाये मुजरिमों में बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह निवासी अमित कुमार गुप्ता और चास के भोजपुर कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार हैं.

न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 225/14 व सेक्टर चार थाना कांड संख्या 176/13 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. घटना की प्राथमिकी सेक्टर-4 थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज हुई थी. दोनों युवक 11 अक्तूबर 2013 को सेक्टर चार नेहरू पार्क के समीप गिरफ्तार किये गये थे. गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे तो दोनों युवक भागने लगे. दोनों को पुलिस ने एक देसी कट्टा व तीन जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया था.

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