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दहेज की खातिर पत्नी की हत्या, पति को आजीवन सश्रम कारावास की मिली सजा

Updated at : 02 Aug 2019 8:08 AM (IST)
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दहेज की खातिर पत्नी की हत्या, पति को आजीवन सश्रम कारावास की मिली सजा

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम सेक्टर छह डी आवास संख्या 2147 निवासी बीएसएल कर्मी पुष्पक सिंह (30 वर्ष) है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 33/18 […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. मुजरिम सेक्टर छह डी आवास संख्या 2147 निवासी बीएसएल कर्मी पुष्पक सिंह (30 वर्ष) है.

न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 33/18 व सेक्टर छह थाना कांड संख्या 34/16 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस की.
घटना की प्राथमिकी बिहार के जिला सारण, ग्राम ढोरलाही अभिमान निवासी मृतका विजेता कुमारी के पिता निकेत कुमार सिंह के बयान पर दर्ज की गयी थी. घटना सेक्टर छह डी आवास संख्या 2147 में 19 सितंबर 2016 को हुई थी.
क्या है मामला : विजेता कुमारी का विवाह 27 फरवरी 2016 को सेक्टर छह डी निवासी बीएसएल कर्मी पुष्पक सिंह के साथ हुआ था. विवाह में नौ लाख रुपये नकद व घर का सभी घरेलू सामान दिया गया था.
विवाह के बाद जब विवाहिता अपने ससुराल गयी तो कार की मांग कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. विवाहिता के पिता ने पुत्री के ससुराल वालों को कहा : वह कुछ दिनों में जमीन बेचकर उनकी कार की डिमांड पूरी कर देंगे.
इसके बाद भी ससुराल वाले उसे हमेशा प्रताड़ित करते रहें. 19 सितंबर 2016 को विवाहिता के पति ने मारपीट कर उसे फांसी पर लटका कर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर दूसरे दिन विवाहिता के पिता सारण से बोकारो पहुंचे थे. इसके बाद यह मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया गया था.
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