ePaper

चचेरे भाई की हत्या करने वाला दोषी करार

Updated at : 29 May 2019 1:16 AM (IST)
विज्ञापन
चचेरे भाई की हत्या करने वाला दोषी करार

कसमार/तेनुघाट : कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरहुलसूदी पंचायत के कोतोगाड़ा निवासी गणेश्वर गंझू की हत्या मामले में शिवदयाल गंझू को तेनुघाट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. सजा पर सुनवाई छह जून को होगी. मामले के एक अन्य आरोपी गिरिधारी गंझू को दोष मुक्त करार दिया […]

विज्ञापन

कसमार/तेनुघाट : कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरहुलसूदी पंचायत के कोतोगाड़ा निवासी गणेश्वर गंझू की हत्या मामले में शिवदयाल गंझू को तेनुघाट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया. सजा पर सुनवाई छह जून को होगी. मामले के एक अन्य आरोपी गिरिधारी गंझू को दोष मुक्त करार दिया है.

जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर 2012 को गणेश्वर गंझू की हत्या हुई थी. उसके चचेरे भाई शिवदयाल ने तंत्र शक्ति से उसका बच्चा नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए सब्बल से उस पर हमला कर दिया था. कसमार थाना में कांड संख्या 61/2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सूचक तेजू गंझू के आवेदन पर शिवदयाल और गिरिधारी को आरोपी बनाया गया था.

अदालत में सूचक समेत 16 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये. सभी गवाहों के बयान के बाद अदालत ने फैसला सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल ने बहस की.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola