ePaper

दहेज उत्पीड़न में पति को तीन साल की हुई सजा

Updated at : 13 Apr 2019 6:35 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज उत्पीड़न में पति को तीन साल की हुई सजा

तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा के न्यायालय ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव निवासी पति कालीचरण प्रसाद को तीन साल की सजा सुनायी. इस संबंध में पीड़िता रानी देवी ने चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज कराया था. रानी […]

विज्ञापन

तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा के न्यायालय ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पिपराडीह गांव निवासी पति कालीचरण प्रसाद को तीन साल की सजा सुनायी. इस संबंध में पीड़िता रानी देवी ने चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज कराया था. रानी देवी ने आवेदन में कहा था कि उसकी शादी कालीचरण प्रसाद के साथ हुई थी.

शादी के एक साल तक सबकुछ ठीक-ठाक रहा. इसके बाद ससुराल वाले दो लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे. मायके से पैसा लाने के लिए कमरे में बंद कर मारपीट करते थे. यह मामला स्थानांतरित होकर श्री चंद्रा के न्यायालय में आया. न्यायालय में चार गवाह प्रस्तुत किये गये.

गवाहों एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री चंद्रा ने कालीचरण प्रसाद को दहेज उत्पीड़न में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को 30 दिनों के लिए अपील करने के लिए 10 हजार के मुचलके पर छोड़ा गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola